नीट – यूजी परीक्षा को लेकर जिलाधीश ने किए आदेश जारी।
BOL PANIPAT , 1 मई। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने रविवार 4 मई को आयोजित होने वाली नीट-यूजी (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, स्नातक) परीक्षा 2025 के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं
आदेशानुसार परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी तरह से पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र, तलवार गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू और दूसरे हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट मशीनों की दुकान भी बंद रहेंगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता और अन्य दूसरे प्रासंगिक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Comments