विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ महिला सशक्तिकरण पर लगाया गया जागरूकता शिविर
BOL PANIPAT , 10 दिसम्बर। शुक्रवार 10 दिसम्बर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के निर्देशानुसार और जिला एवम् सत्र न्यायधीश एवम अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत सुश्री मनीषा बतरा के मार्गदर्शन में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन मे एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे अध्यापक, महिला पुलिस कर्मियों और महिला एवम् बाल विकास विभाग से सुपरवाइजरों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरूआत जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी, सुश्री रजनी गुप्ता के द्वारा की गई जिसमे उन्होने घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर हो रहे यौन उत्पीडन संबधी कानून व अधिकारों की जानकारी दी। इसी श्रंखला मे भावना असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ के द्वारा पीडि़त मुआवजा योजना के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के सचिव एवं सी.जे.एम. अमित शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर को सेशन डिवीजन पानीपत और सब डिवीजन समालखा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमे केसों के निपटान के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में 6 बेंच और समालखा में एक बेंच बनाया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल है और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। उन्होंने लोगो से अहवान किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते है क्योंकि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है।
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