पशु किसान क्रेडिट कार्ड से आत्मनिर्भर बनें पशुपालक: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 4 जनवरी। उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी ने विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखरेख एवं पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड (पी . के . सी.सी.) प्रदान किया जाता है। पशु किसान क्रैडिट कार्ड द्वारा पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पशु किसान के्रडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए वरदान सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को एक गाय के लिए 40 हजार 783 रुपए, भैंस के लिए 60 हजार 249 रुपए, प्रत्येक भेड़ – बकरी के लिए 4063 रुपए तथा सुअर के लिए 16 हजार 249 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कुक्कुट तथा मतस्य पालन के लिए भी ऋण का प्रावधान है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में पशुपालकों के लिए यह योजना एक वरदान के समान है। इस योजना में 1 लाख 60 हजार रुपए तक की राशि बिना किसी गारण्टी के प्रदान करने का प्रावधान है। इस पर ब्याज की दर साधरण 7 प्रतिशत सालाना होगी। यदि पशुपालक ऋण का भुगतान समय पर कर देता है और एक वर्ष की समयावधि में एक बार ऋण मात्र शून्य कर देता है, तो ब्याज राशि पर 3 प्रतिशत छूट का भी प्रावधान है। ऋण राशि 3 लाख रुपये से अधिक होने या समय पर भुगतान न करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान 12 प्रतिशत सालाना की दर से करना होगा।
उन्होंने कहा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड से बाजार में प्रचलित अन्य किसी साधारण डेबिट कार्ड की तरह किसी भी ए. टी. एम. मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से कोई भी खर्चदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।
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