Saturday, March 22, 2025
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राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जागरूक

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 25, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 25 जनवरी। माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व श्रीमती मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कई प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को अपनी वोट के महत्व और प्रजातंत्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अमित शर्मा ने पैनल अधिवक्ताओं और डीएलएसए कर्मचारियों को वोट और चुनाव को लेकर निर्भीकता जागरूकता और निरंतरता के साथ वोट डालने की शपथ दिलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील सुमन लता द्वारा जागरूकता वैन के माध्यम से चार गावों रकसेरा, डिकाडला, महावटी और डेहरा में जागरुकता कैंप लगाए गए। सीजेएम अमित शर्मा ने कहा कि भारत एक युवा देश है और भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में हैं किंतु दुख की बात है कि बहुत से युवा वोट के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते और कह देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है आज से 70 साल पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था और तब और अब यही फर्क है कि तब हमें वोट डालने और हमारी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार नहीं था आज है तो हम इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते जो निहायत अफसोस की बात है देश के शहीदों ने इस एक अधिकार के लिए अपने प्राण लुटा दिए।

वोट में सरकार बनाने और हटाने दोनों की शक्ति है। आजादी के कष्टों के मुकाबले वोट की लाइन में खड़े होने का कष्ट बहुत ही थोड़ा है। विडंबना यही है कि जो चीज इंसान को आसानी से मिल जाती है उसकी कदर वह कभी नहीं करता। औरतों को भी इस देश में वोट डालने का अधिकार शुरू से ही दिया है सरकार से शिकायत करने का नैतिक हक भी वही नागरिक रखता है जिसे वोट के अधिकार का प्रयोग किया हो। राजनीतिक दल भी उन्हीं लोगों की परवाह करते हैं और उन्ही के लिए नीतियां बनाते हैं जो सक्रिय मतदाता होते हैं इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सरकार सभी के कल्याण की नीतियां बनाए तो हमें वोट डालना ही होगा। वोट डालना पेड़ लगाने से भी ज्यादा जरूरी है।

जो भी युवा 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर गया है उसे यह प्रण लेना होगा कि वह वोट के अधिकार का निरंतर और बेखौफ प्रयोग करेगा उन्हें जीवन में वयस्क होते ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया है और अब देखना सिर्फ यह है कि वह जिम्मेदारी पर कितने खरे उतरते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुक्त कानूनी सहायता के बारे में भी जागरूक किया गया ।

इसके अलावा कोविड-19 के प्रकोप के बीच सामाजिक दूरियों के मानदंडों और हाथों की स्वच्छता का पालन करने के बारे में भी जागरूक किया गया व उनसे आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने का आग्रह किया गया और कोविड-19 के दौरान हरियाणा सरकार की वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया गया। आम जनता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत का हेल्पलाइन नंबर  0180-2640222 भी दिया गया।

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