डा. बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना का पात्र विद्यार्थी उठाएं लाभ: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 5 जनवरी। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास , घुमंतु एवं अर्धघुमंतु व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने हेतु डा. बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा रखने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उन्हें मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के संदर्भ में पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई है। इनके शर्तों के अनुसार विद्यार्थी अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमंतु / अर्धघुमंतु एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित एवं हरियाणा का निवासी हो, विद्यार्थी की सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक न हो तथा आधार परीक्षा पास करने के उपरांत विद्यार्थी ने अगली कक्षा में दाखिला ले लिया हो।
वहीं, योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमंतु व अर्धघुमंतु के विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 11 वीं व सभी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष दी जाती है। योजना के तहत 12 वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रशित अंक प्राप्त करने वाले इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को स्नातक का प्रथम वर्ष कलां , वाणिज्य , विज्ञान व सभी डिप्लोमा / सटिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपए , इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यवसायिक कोर्स के लिए 9 हजार रुपए तथा चिकित्सा व चिकित्सा सहायक कोर्सों के लिए 10 हजार रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
वहीं , इस योजना के तहत स्नातक कक्षा शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष कला , वाणिज्य , विज्ञान के लिए 9 हजार रुपए तथा इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सों के लिए 11 हजार रुपए तथा चिकित्सा व चिकित्सा सहायक कोर्सों के लिए 12 हजार रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।
ऐसे करे आवेदन
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रार्थी हरियाणा सरकार की ऑनलाइन वैबसाइट पर आवेदन पत्र अपलोड करें । ऐसे विद्यार्थी आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ , जाति प्रमाण पत्र रिहायशी प्रमाण पत्र, 10 वीं व अन्य कक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रति, परिवारिक आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, आधार लिंक बैंक पासबुक की फोटो प्रति तथा शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिले बारे प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
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