कंटेनमेंट जोन स्थानों में रहने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
BOL PANIPAT , 6 जनवरी। उपायुक्त सुशील सारवान ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिला में जो स्थान कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित किए जाएंगे उन स्थानों से कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को तब तक ऑफिस ना आने के लिए छूट प्रदान की जाएगी जब तक वह स्थल कंटेनमेंट जोन से बाहर नही आ जाता। इसके लिए सम्बंधित स्टाफ को कोविड-19 नियमों की पालना सख्ती के साथ करनी होगी।
जो कार्यालय में नही आ सकेंगे वे अपने घर से वर्क फ्रोम होम काम करेंगे और टेलिफोन और अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से संवाद बनाए रखेंगे। सभी कार्यालयों में स्टाफ कोविड नियमों की पालना करना, हाथ धोना, मास्क लगाना, सेनेटाईजेशन करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी होगा।
कार्यालयों में, कोरिडोर, कैंटिन इत्यादि में किसी भी तरह की भीड़ ना होने दें। एसडीओ (सिविल) पानीपत व समालखा और डीआरओ व डीडीपीओ पानीपत उक्त आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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