Wednesday, October 9, 2024
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निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 1600 की वित्तीय सहायता: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE SOCIAL , at January 18, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 18 जनवरी। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता – पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण , अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता – पिता के लबी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है । वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तिय सहायता का लाभ पात्र है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1600 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है ।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तवेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तवेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं ।

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