कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता : डीसी
मृतकों के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
आवेदन के साथ लगानी होगी मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति।
BOL PANIPAT , 08 जनवरी। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल- एचटीपीपी://सरलहरियाणा.जीओवी.इन/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
डीसी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी। इस विषय में शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। पीडि़त व्यक्ति अपनी शिकायत पानीपत के लघु सचिवालय में उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में दे सकते हैं।
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