निराश्रित महिलाओं के लिए अनुदान योजना लागू: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 12 जनवरी। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से विधवा महिलाओं के लिए अनुदान की योजना शुरू की गई है। उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।
इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में महिलाओं के कल्याण व विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की जागरुकता पैदा करना, साक्षरता, प्रतिभा, कौशल आदि को बढ़ावा देना तथा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले व्यापार, व्यवसायों व उद्योगों आदि की पहचान करना है, ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।
उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विधवा महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई है। योजना की पात्रता शर्तों के साथ ऐसी विधवा महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। योजना के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं।
इन गतिविधियों में स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई , टैक्सी / ऑटो, ई – रिक्शा, मसाला / अचार इकाई / खाद्य प्रसंस्करण , कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, डोना मेकिंग तथा रैडीमेड गारमँटस व बूटिक आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
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