हरियाणा सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी
BOL PANIPAT : कोरोनावायरस के नए वैरीअंट ओमी क्रोन के उद्भव और लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। कर्फ्यू के दौरान रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत दिए गए हैं
जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूरे राज्य में आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
इनडोर व आउटडोर क्षेत्र में बने हॉल अपने 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. कार्यक्रम में अधिकतम बंद हाल में अधिकतम दोस्तों व्यक्ति तथा खुले स्थान पर आयोजन में 300 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले पाएंगे.
1 जनवरी 2022 से सरकारी दफ्तरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को जाने की अनुमति होगी जिन्होंने अपना पूर्ण टीकाकरण करवा लिया है।
अन्य सभी गाइडलाइन 27 नवंबर 2021 को जारी पुराने ऑर्डर के तहत लगभग समान रहेंगी।
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