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सभी बीपीएल परिवारों के लिए है मकान मरम्मत सहायता योजना: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE SOCIAL , at January 14, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 14 जनवरी। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब सरकार ने सभी बीपीएल परिवारों को लाभ देने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बीआर अम्बेदकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अभी तक अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए की गई है । उपायुक्त ने बताया कि  यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए।

आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए और घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। आवेदन के लिए सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी.जीओवी . इन से फॉर्म डाऊनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी से ऑनलाइन करवाना है।

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