जान लीजिये क्या हैं महामारी एलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के अंतर्गत नए दिशा निर्देश
BOL PANIPAT , 3 जनवरी। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील सारवान ने आगामी 12 जनवरी को प्रात: 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जिला में दिशानिर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार केवल पूरी तरह से वैक्सीन लगे व्यक्ति ही सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रैस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन दुकान, शराब के ठेके, मॉल्स, शॉपिंग काम्पलैक्स, सिनेमा हॉल, हॉट, स्थानीय मार्केट, पैट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस क्लेक्शन सेंटर, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जीम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी बोर्ड, कॉर्पोरेशन दफ्तर, प्राईवेट व सरकारी बैंकों में प्रवेश कर सकेंगे।
ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन पूरी तरह से दोनों डोज प्राप्त कर चुके व्यक्ति को ही आवागमन की अनुमति देंगे। 15 साल से ऊपर के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा।
100 से अधिक भीड़ इक्कठा करने के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम, शपा और क्लब हाऊस में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के सुरक्षा मानकों की पालना करना अनिवार्य होगा। परिसर में लगातार सेंटाईजेशन करना होगा। स्कूल, कॉलेज, पॉलीटैक्रिक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और सभी प्राईवेट व सरकारी शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केन्द्र और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे क्रेच सेंटर जिला में बंद रहेंगे।
दाह संस्कार में 50 व विवाह समारोह में 100 से ज्यादा लोग इक्कठा करने पर पाबन्दी रहेगी, उक्त स्थानों पर भी सभी निर्देशों की पालना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। जिला में नो मास्क-नो सर्विस की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और जिसने दोनो डोज नही ली है उसे 500 रूपये का जुर्माना होगा और संस्थागत तौर पर यह जुर्माना 5000 रूपये रहेगा।
यही नही उक्त व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पेट्रोल पम्प और गैस स्टेशन, मेडिकल दुकानें और आवश्यक वस्तुओं खाना इत्यादि से सम्बंधित दुकाने जब जरूरत हो जनहित में खोली जा सकेंगी। रात 11 से प्रात: 5 बजे तक जिला में किसी भी तरह के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जिला में विभिन्न विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों, संस्थानों और भर्ती एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं ली जा सकेंगी लेकिन उन्हें भारत सरकार की विगत में दिए गए दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी।
स्वीमिंग पुल व खेल परिसरों में आने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों, लगातार सेंटेाईजेशन और आने वाले आगुन्तुकों के लिए दोनो डोज प्राथमिकता से लगवानी होगी तभी उसका प्रवेश अधिकृत होगा। धार्मिक स्थानों पर एक समय में 50 व्यक्ति आने अधिकृत होंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करने के साथ-साथ वहां लगातार सेंटेटाईजेशन करवाना होगा और कोविड-19 के सभी दिशानिर्देश मानने होंगे। सभी तरह के उत्पादन केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र चालू रख सकेंगे उन्हें दिए गए दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी।
निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, एसएचओ, डयूटी मैजिस्ट्रेट कम इंसीडेंट कमाण्डर, नगर पालिका सचिव और सभी मार्केट कमेटी के सचिव इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और अवहेलना करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।
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