Wednesday, December 11, 2024
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जानिए पानीपत में किन क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE HEALTH , at January 11, 2022 Tags: , , , , , ,

BOL PANIPAT , 11 जनवरी।  जिलाधीश सुशील सारवान ने कोविड-19 के नये वैरिएंट के  विरूद्ध इस महामारी में गृह मंत्रालय भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार  धारा 12(1)के तहत  माडॅल टाउन में विपुल गोयल  मकान नम्बर 744 आर में  2 कोरोना पोजिटिव केस  , माडल टाउन परूथी चौंक में राघव विज मकान नम्बर 677 एल में एक कोरोना पोजिटिव केस , एचएसवीपी सैक्टर 11 में विरेन्द्र खुराना मकान नम्बर 477में एक कोरोना पोजिटिव केस,  एचएसवीपी सैक्टर 12 में विजय चक्रवर्ती मकान नम्बर 924में एक कोरोना पोजिटिव केस,  एचएसवीपी सैक्टर 13-17 में चंद्रराव साहादेराव मकान नम्बर 550 में एक कोरोना पोजिटिव केस, एचएसवीपी सैक्टर 12 में पारस लखीना मकान नम्बर 1292 में तीनकोरोना पोजिटिव केस, एचएसवीपी सैक्टर 12 में विपिन सलूजा मकान नम्बर 446 में दो कोरोना पोजिटिव केस,  मनमोहन नगर में अनुभव सुपुत्र सुभाष शर्मा  के घर में में एक कोरोना पोजिटिव केस, किशनपुरा खन्ना रोड संजय सिंगला के घर में एक कोरोना पोजिटिव केस, यमुना एन्कलेव में आदित्य नादवीलपुराकेल मकान  न0 बी 344 में दो कोरोना पोजिटिव केस, अंसल सुशांत सिटी में अनुज मकान न0 सी-1288 के घर में एक कोरोना पोजिटिव केस पाया गया है।  
आदेशानुसार सिविल सर्जन को कन्टैनमेंट जोन के हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग/थर्मल  स्कैनिंग  करने और सम्बंधित टीम को सख्त दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी पूर्णतया पालना करें और सभी सम्बंधित स्टाफ को सुरक्षात्मक व दूसरे उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएं। उक्त कन्टैनमेंट जोन को पूरी तरह से सैनेटाईज करवाया जाए और स्टाफ इत्यादि को सुरक्षात्मक उपकरण फैस मास्क, दस्ताने, टोपी, सैनेटाईजर, जूते प्रदान करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए भी कहा जाए। कन्टैनमेंट जोन में आमजन की आवाजाही रोक कर एरिया को सील कर पुलिस नाका लगाया जाए। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा बैरीगेटिंग करवाई जाए। लगातार बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति की बहाली, एम्बुलेंस और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, लोगों में अफवाह इत्यादि रोकने और भ्रम की स्थिति ना पैदा होने के लिए लगातार घोषणा करवाई जाए। आवश्यक वस्तुओं के रेट निर्धारित कर उनकी पूर्ति बहाल की जाए,जोकि किरयाणा और मेडिकल स्टोर द्वारा प्रबंध किया जाए। कन्टैनमेंट जोन में नर्सिंग होम या मेडिकल सुविधा युक्त पीएचसी स्थापित करवाई जाए। कन्टैनमेंट की सीमा सम्बंधित मेडिकल ऑफिसर द्वारा अंतिम रूप से तैयार करवाई जाए। डीएलसी/एएलसी/डीआईसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी औद्योगिक यूनिट इस एरिया में ना चले।

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