Sunday, November 3, 2024
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा घरेलू हिंसा और लिंग भेदभाव पर ऑनलाइन कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at December 4, 2021 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT : 4 दिसंबर-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व श्रीमती मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयर पर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन मे आज दिनांक 04-12-2021 शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत के सीजेएम एवं सचिव श्री अमित शर्मा जी के नेतृत्व में Grass root level के ओफिसियल के लिए कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर और पानीपत जिले की आंगनवाड़ी वर्करो, लीगल लिटरेसी क्लब अध्यापकों ने भाग लिया। यह कार्यशाला ऑनलाइन माइक्रो सॉफ्ट टीम एप्लीकेशन के द्वारा आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला सरंक्षण एवम् बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने महिलाओं के अधिकारों और घरेलू हिंसा और ब्रेकथ्रू संस्था से प्रदीप ने लिंग भेदभाव के बारे में जानकारी दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित शर्मा ने कहा कि 11 दिसंबर को सेशन डिवीजन पानीपत और सब डिवीजन समालखा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमे केसों के निपटान के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में 6 बेंच और समालखा में 1 बेंच बनाया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल है और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। उन्होंने लोगो से अहवान किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते है क्योंकि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है।

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