लॉकडाउन में केवल एमएसएमई पोर्टल पर पंजीकृत इकाइयों को ही मिलेगी कार्य की अनुमति: कपिल मित्तल
BOL PANIPAT , 10 जनवरी। देश में कोरोना महामारी के नए वैरिंएंट ओंमिक्रॉन के बढते प्रसार से भविष्य में जिला में यदि लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की अनुमति मिलेगी, जो एमएएसएमई के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा।
एमएएसएमई के सहायक निदेशक कपिल मित्तल ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों को हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम (एच.यू.एम) व उद्यम रजिस्ट्रेशन (यू.आर.सी) में पंजीकरण करवना अनिवार्य है। जिन इकाईयों का रजिस्ट्रेशन होगा केवल उन्हीं को उक्त हालात में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। जिला में रजिस्ट्रेशन के लिए पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है। पंजीकृत इकाईयां रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व अनेक प्रकार की सब्सिडी का लाभ ले सकेंगी। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक ईकाई एवं प्रतिष्ठान पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
कपिल मित्तल ने इच्छुक उद्यमी एवं व्यापारियों से आह्वान किया कि वे जिला एमएसएमई केंद्र जिला कार्यालय में आकर अपना नाम उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पूर्णत ऑनलाइन पेपर रहित एवं निशुल्क है व लाभार्थी स्वयं भी वैब पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
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