Saturday, February 8, 2025
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सात दिसम्बर को होगी उप स्वास्थ्य केन्द्र कुटानी व खलीला प्रहलादपुर के पुराने भवन की खुली बोली

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE HEALTH , at December 2, 2021 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 2 दिसम्बर। सिविल सर्जन डॉ. जितेन्द्र काद्यान ने बताया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र कुटानी व खलीला प्रहलादपुर के पुराने भवन की खुली बोली सात दिसम्बर को होनी है। उन्होने बताया कि यह बोली सिविल सर्जन कार्यालय पानीपत के ट्रेनिंग हॉल में 1 बजे होगी तथा बोली लगााने के लिए प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र की न्युनतम आरक्षित राशि 72176 रूपये निर्धारित की गई है। बोलीदाता द्वारा 10000 रूपये प्रति स्वास्थ्य केन्द्र बतौर ई0एन0डी0 राशि राष्टï्रीयकृत बैंक से डी0डी0 द्वारा सिविल सर्जन पानीपत के पक्ष में बनवाकर बोली तिथि को मौके पर जमा करवाना होगा, इसके उपरांत सफल बोलीदाता को पंद्रह हजार रूपये प्रति स्वास्थ्य केन्द्र की ई0एम0डी शामिल है, बोली छुड़वाने के राशि पांच कार्य दिवसों के अन्दर जमा करवानी होगी यह जमानत राशि कार्य हर दृष्टिï से पूर्ण होने उपरांत वापिस कर दी जाएगी।

उन्होने बताया कि सबसे अधिक बोली देने वाले सफल बोलीदाता एचआई तय समय सीमा में बोली को जीएसटी सहित कुल राशि, एग्रीमेंट तथा परफामैंस सिक्योरिटी जमा न करवाने की सूरत में एच2 बोलीदाता को एच1 के बराबर बोली राशि का अवसर दिया जा सकता है तथा बोली छुडवाने वाला बोली छुडवाने के 20 दिन के अन्तराल में पूरा कार्य करेगा तथा यदि वह तय समय में अपने कार्य को पुरा नही करता है तो 20 दिन तक देरी होने पर प्रतिदिन 750 रूपये जिसमें अवकाश दिवस भी शामिल है जुर्माने के रूप में जमा करवायेगा। यह जुर्माना जमा ना करवाने की सूरत में पद्रंह हजार जमानत राशि और प्रोर्फोमन्स सिक्योरिटी से समायोजित किया जाएगा तथा कुल चालीस दिन बाद एग्रीमैन्ट तुरंत रदद्ï कर दिया जाएगा तथा कोई भी राशि सफल बोलीदाता को वापिस नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को छोडकर बाकी की धरोहर राशि का डी0डी0 मौके पर बोली कार्य पूर्ण होने उपरांत बोली लगाने वालो  को वापिस कर दिया जाएगा। बोली छुडवाने वाले को किसी भी स्थिति में बोली की रकम वापिस नहीं की जाएगी। पुराने भवन को तोडऩे व मलबा को लेकर जाने के हर प्रकार के खर्च व सुरक्षा की जिम्मेदारी बोली छुड़वाने वाले की होगी। स्थल पर मौजूद वृक्ष बोली में शामिल नही होगें तथा इस कार्य बारे बोलीदाता किसी भी सरकारी कानून की उल्ल्ंघना नहीं करेगा। भवन की ऊपरी सतह से नीेचे नींव तक बोली में शामिल है जो बोलीदाता को स्थल पर द़ष्टिï से बिल्कुल साफ करके देना होगा। उन्होनें कहा कि बोली छुडवाने वाले के पास जरूरी दस्तावेज जीएसटी और पैन नम्बर को होना आवश्यक है जिसकी स्वयं सत्यापित प्रति ई0एम0डी, डी0डी0 के साथ जमा करवानी होगा। डिस्मैंटल के दौरान हर प्रकार के खर्च-प्रबन्ध और किसी भी प्रकार की जान व माल की हानि के लिए कान्ट्रैक्टर स्वयं जिम्मेवार होगा। भवन के मलबे को हटाने के समय विभाग एवं आमजन को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी और बोली छुडवाने वाला कान्ट्रैक्टर यदि बिजली का इस्तेमाल करता है तो वह खुद बिजली मीटर लगवाएगा या फिर अन्य प्रबन्ध करेगा।

उन्होने बताया कि बोली छुडवाने के बाद बोली की पूरी राशि तथा 18 प्रतिशत जीएसटी दोनो की कुल राशि का डी0डी0 पांच कार्य दिवस के अन्दर सिविल सर्जन के पक्ष में जमा करवाना होगा और वह वर्क आर्डर पत्र जारी होने के बाद कार्य का निष्पादन चिकित्सा अधिकारी पीएचसी उग्राखेडी व सिवाह की निगरानी में करेगा तथा कार्य पूर्ण होने के बाद संबधित चिकित्सा अधिकारी से संतुष्टिï पत्र प्राप्त करके सिविल सर्जन के कार्यालय में देने के बाद जमानत राशि वापिस की जाएगी। उन्होनें कहा कि अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 7988420835,व 9996365901 पर या कमरा नंबर 3008 -ए द्वितीय तल सर्जन कार्यालय पानीपत में सम्पर्क कर सकते है और बोलीदाता बोली की तारीख से पहले बिल्डिंग का जायजा ले सकते है।

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