Tuesday, September 26, 2023
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अनुसचित जाति के लोग केन्द्र के निगम द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं : उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 13, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 13 जनवरी। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा लघु व्यवायिक योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि अनुसचित जाति के लोग केन्द्र के निगम द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि इस निगम के तहत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रार्थी अनुसूचित जाति और हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। प्रार्थी की आुय 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आर्य 1.50 लाख रूपये तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक हो। उन्होंने बताया कि इस निगम के तहत प्रार्थी को लघु व्यवसाय योजना के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की सीमा 2 लाख रूपये तक है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों का योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये है। प्रार्थी एचटीटीपी://एचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटईन तथा एचटीटीपी://सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन पर आवेदन कर सकते हैं।

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