मार्केटिंग मैनेजमेंट के छात्रों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
BOL PANIPAT : आई बी महाविद्यालय के बी ए कक्षा में मार्केटिंग मैनेजमेंट के छात्रों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमे छात्रों द्वारा बाजार के नियमों की जानकारी से अवगत करवाया गया और उपभोक्ता कानून से संबंधित सभी बातों से परिचित कराया गया | कॉलेज के प्राचार्य डॉ अजय कुमार गर्ग द्वारा भी बच्चों के बीच में आकर इस प्रतियोगिता का आनंद लिया गया और बताया की 24 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए।
डॉ पूनम मदान मार्केटिंग मैनेजमेंट की विभागाअध्यक्षा ने भी इस कानून पर अपने विचारो को सभी छात्रों के साथ सांझा करते हुए बताया की किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि वहां उसके ग्राहकों के भी अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए तथा एक ग्राहक के पास यह अधिकार होना चाहिए कि यदि वह कोई भी उत्पाद या सेवा को खरीद रहा है तो उसे आश्वस्त होना चाहिए कि उसके सभी अधिकार सुरक्षित हैं तथा उसके साथ किसी भी प्रकार की ठगी नहीं की जाएगी
भाषण प्रतियोगिता के विजय हुए प्रतिभागी में प्रथम स्थान दृष्टि, द्वितीय स्थान खुशी और तीसरा स्थान महक ने प्राप्त किया , सभी जीते हुए छात्रों को प्राचार्य द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किए गए
डॉ किरण मदान एवम प्रोफेसर राहुल ने इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई
डॉ पूनम मदान के दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम का संचालन किया गया |
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