Wednesday, December 11, 2024
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कोविड संक्रमण के मद्देनजर महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ी : डीसी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE HEALTH , at January 19, 2022 Tags: , , , , ,

– डीसी एवं डीडीएमए के अध्यक्ष सुशील सारवान ने दी जानकारी, जिम और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश, अब रात 10 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

-महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की पूर्व गाइडलाइंस के अनुसार जिला में जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा जारी

BOL PANIPAT , 19 जनवरी। राज्य सरकार के महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के जारी दिशा-निर्देशों की पालना में डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)के अध्यक्ष सुशील सारवान ने नए आदेश जारी किए हैं। इन नए आदेशों में कुछ रियायतों के साथ महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि पानीपत जिला में 28 जनवरी प्रात: 5 बजे तक बढ़ाई गयी है । पानीपत जिला में जिम व स्पा केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय शाम 06 बजे से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के तहत जिला में भीड़ एकत्रित होने के कार्यक्रम जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे यथावत रहेंगे।

कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन, पानीपत के 5 व 10 जनवरी को जारी बाक़ी आदेश यथावत लागू रहेंगे। जिला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दुकानें व मार्केट सांय 6 बजे तक खुलेंगी परंतु आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।

कोविड उपयुक्त व्यवहार का उल्लंघन करने वालों के जारी रहेंगे चालान

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएँगे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी।

यह आदेश भी रहेंगे जारी

रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक जि़ला में आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही पुराने आदेशों के तहत जि़ला में सभी सिनेमाहॉल आदि बन्द रहेंगे , सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जि़ले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजऩेस टू बिजऩेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। यही नहीं, जि़ला में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। जिला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

नो मास्क-वैक्सीन तो नो एंट्री के जारी रहेंगे आदेश

डीसी सुशील सारवान द्वारा 10 जनवरी को जारी किए गए आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैकसीन की दोनों डोज लगी हो।
इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी।
वहीं पुराने आदेशानुसार एक समय पर 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। उत्पादन इकाइयों , प्रतिष्ठानों, उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी परंतु उन्हें कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करना होगा ।
इन आदेशो की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

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