Wednesday, October 9, 2024
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राईट-टू-सर्विस के दायरे में आने वाली सेवाओं में विलम्ब होने पर होगी ऑटो अपील: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at December 27, 2021 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 27 दिसम्बर। उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खुशहाल हरियाणा-समृद्ध हरियाणा थीम के साथ हरियाणा सरकार द्वारा निरन्तर सुशासन की दिशा में सार्थक कदम बढाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन के तहत एक और नई पहल करते हुए आस-ऑटो अपील सॉफटवेयर शुरू किया है जिसके अन्र्तगत सेवा के अधिकार में सरकारी सेवाओं की समयबद्धता अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्यता सुनिश्चित की गई है।

आमजन को राईट-टू-सर्विस एक्ट की जानकारी भी प्रभावी रूप से दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया आस पोर्टल आमजन के लिए काफी लाभकारी है। अगर किसी व्यक्ति का कार्य राईट-टू-सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नही होता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीललैंट अर्थोटी में चला जाएगा।

अपीललैंट अर्थोटी के दायरे में भी काम नही होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नही होने पर आवेदन स्वत: ही राईट-टू-सर्विस कमिशन के पास आ जाएगा। यह कदम प्रदेश सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाया है।

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