ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों में ग्रामीणों की होगी भागीदारी: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 24 दिसम्बर। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है । इस पोर्टल में विकास कार्यों संबंधी कोई भी प्रस्ताव सीधे सरकार को दिया जा सकता है । साथ ही लोग गांव के विकास कार्य संबंधित शिकायत भी इसमें दे सकते हैं । केवल वही आवेदक इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकेगा, जिसका परिवार पहचान पत्र होगा । यह जानकारी जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने दी ।
उपायुक्त सुशील सारवान ने ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए कहा है कि ग्रामीणों को अगर विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत है या फिर कोई सुझाव देना है तो किसी कार्यालय के चक्कर काटने की और अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं। लैपटाप या मोबाइल उठाइए और ग्राम दर्शन पोर्टल खोलिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन लांच किया है।
ग्रामीणों की विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा यह पोर्टल लांच किया गया है । ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका भी तैयार किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों को सी . एम . विंडो के साथ लिंक किया गया है ताकि शिकायतों का दोहराव न हो ।
ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव, जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो, के संबंध में ही शिकायत या सुझाव दे सकता है । ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच , पंचायत समिति सदस्य , जिला परिषद सदस्य , विधायक और सांसद को दिखाई देंगे । सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे , जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे ।
जिला उपायुक्त ने कहा कि एस . एम . एस. से मिलेंगी स्टेटस की जानकारी पोर्टल पर सुझाव या शिकायत दर्ज करते ही एक आई. डी. जेनरेट होगी, जो आवेदक को एस. एम. एस. के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय – समय पर कार्रवाई की अपडेट सूचना एस . एम . एस . के जरिए मिलती रहेगी । पोर्टल पर आवेदक न्यूनतम 50 अक्षरों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं । इसके अलावा आवेदक फोटो अपलोड करके अपनी समस्या या सुझाव सरकार के समक्ष रख सकेंगे ।
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