उप मण्डलाधीश ने किसी भी सार्वजनिक व निजी समारोह में ध्वनि यंत्रो के प्रयोग हेतू आदेश जारी किए.
– रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णत: वर्जित BOL PANIPAT , 25 सितम्बर।…
By LALIT SHARMA
, in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE
, at September 25, 2025