Tuesday, July 21, 2026
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उप मण्डलाधीश ने किसी भी सार्वजनिक व निजी समारोह में ध्वनि यंत्रो के प्रयोग हेतू आदेश जारी किए.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 25, 2025 Tags: , , , , ,

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णत: वर्जित

BOL PANIPAT , 25 सितम्बर। उप मण्डलाधीश मनदीप कुमार ने किसी भी सार्वजनिक व निजी समारोह में ध्वनि यंत्रो के प्रयोग हेतू आदेश जारी किए हैं।

आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर लाउडस्पीकर/पी0ए0एस0 सिस्टम का प्रयोग सक्षम अधिकारी (उपमण्डल अधिकारी (ना0), पानीपत) कि अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा तथा अनुमति में लगाई गई शर्तों की पालना करनी होगी।

उन्होंने कहा की आदेश धार्मिक समारोहों, विवाहों और अन्य समारोहों सहित सभी आयोजनों पर लागू होगा।
उन्होंने कहा की लाउडस्पीकर पर किसी भी प्रकार के अश्लील गाने बजाना पूर्णत वर्जित होगा। लाउडस्पीकर बजाते समय किसी प्रकार से रोड ब्लाक नही होना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल के पास नॉइज़ लेवल कम से कम रखें।

उन्होंने कहा की वांछनीय सीमाओं के तहत निजी या सार्वजनिक स्थान, जहां ध्वनि प्रणाली स्थापित की जा रही है, की सीमा पर ध्वनि का स्तर माहोल से 10 डी0बी0 से अधिक नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा की परिवेश शोर के लिए निर्धारित मानको मैं औद्योगिक क्षेत्र-75 डी0बी0 दिन एवं 70 डी0बी0 शाम, वाणिज्यिक क्षेत्र -65 डी0बी0 दिन एवं 55 डी0बी0 शाम, आवासीय क्षेत्र -55 डी0बी0 दिन एवं 45 डी0बी0 शाम, साईलैंस जोन सभी शैक्षणिक संस्थान एवं हस्पताल के पास लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नही होगी। इसलिए आवाज अम्बियंट साउंड लेवल पर रखें।

उन्हीने कहा की समय विशिष्ट प्रतिबंध में रात्रि में पतिबंध रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णत: वर्जित है।

उन्होंने कहा की दिशा निर्देशों का उल्लघन करने पर इस सार्वजनिक उपद्रव समझते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं नॉइस पोलुशन (रेगुलेशन एंड कण्ट्रोल) रूल्स 2000 (नोयस पोल्यूशन रेग्युलेशन एण्ड कंट्रोल रूलस,  2000) एवं बी.एन.एस.एस की धारा 126/169, 126/170 एवं 152 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने संबंधित क्षेत्राधिकार के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि यदि ऐसे उपकरण उपयोग किए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और आवश्कता अनुसार इनको जब्त किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा सभी विभागाध्यक्ष / संस्थानाध्यक्ष / आयोजक अपने स्तर पर इस आदेश की अनुपालना करना सुनिश्चित करेंगे।

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