सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास के लिए 35 प्रतिशत सबसिडी: डी.सी.
BOL PANIPAT , 30 जनवरी। हरियाणा सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है, ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदार बनेें। सरकार की इस विशेष पहल से 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ मिलेगा।
डी.सी. सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के अंतर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमोंं को बढ़ाने एवं 35 प्रतिशत की सबसिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। बैंक से लोन लेेने पर 35 प्रतिशत सबसिडी (अधिकतम 10 लाख रुपयेे) दिए जाने का प्रावधान है। जिले के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के अंतर्गत नए स्थापित उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सबसिडी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेंनिग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान है।
आवेदकों की सहायता के लिए जिला रिसोर्स पर्सन किए नियुक्त
डी.सी. सुशील सारवान ने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकतें हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रिसोर्स पर्सन की भी नियुक्ति की गई है। कोई भी अधिक जानकारी के लिए जिला एम.एस.एम.ई. केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकतें हैं।

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