Wednesday, January 21, 2026
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 जिलाधीश सुशील सारवान ने यमुना नदी, नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर चैनलों पर नहाने, कूदने और कपड़े धोने पर तुरन्त प्रभाव से पाबन्दी लगाई

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at June 16, 2022 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT : 16 जून। जिलाधीश सुशील सारवान ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जानमाल की हानि को नुकसान से बचाने के लिए यमुना नदी, नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर चैनलों पर गर्मी के सीजन के दौरान किसी भी तरह के  नहाने, कूदने और कपड़े धोने जैसे क्रियाकलापों पर तुरन्त प्रभाव से पाबन्दी लगाई गई है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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