हरियाणा राज्य सरकार के पेंशनभोगी के लिए पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत ऑनलाइन/ऑफलाइन (12बीबी फार्म) जमा करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
-महानिदेशक खजाना और लेखा विभाग, हरियाणा ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिए हैं।
BOL PANIPAT , 1 फरवरी। जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए, पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत पेंशनभोगी द्वारा अस्थायी बचत की ऑनलाइन घोषणा और उसके प्रमाण (12बीबी फार्म) जमा करने के लिए ई-पेंशन प्रणाली के तहत एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह विकल्प वेबपेज एचटीटीपीएस://ईपेंशनएचआरवाईडॉटएनआईसीडॉटइन/ पर दिए गए पेंशनभोगी लॉगिन के तहत उपलब्ध है, जिसमें पेंशनभोगी यूजर-आईडी के रूप में पीपीओ नंबर/यूनिक कोड (यूसीपी) और अपनी जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। पेंशनभोगी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 जून के बीच पेंशनभोगी के लॉगिन में ऑनलाइन प्रदान किए गए 12बीबी फार्म के तहत अपनी बचत की घोषणा कर सकते हैं और उन्हें 1 जनवरी से 10 फरवरी तक उपर्युक्त मॉड्यूल के माध्यम से बचत का प्रमाण पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना होगा। खजाना अधिकारी व सहायक खजाना अधिकारी 11 फरवरी से 25 फरवरी तक पैंशनर्स के बचत के लिए दिए गए दस्तावेजों को स्वीकृत व अस्वीकृत करेगा। जो पेंशनभोगी अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से अपनी बचत घोषित/अपलोड करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ट्रेजरी/उप-कोषागार के स्तर पर समान प्रावधान दिया गया है ताकि टीओ/एटीओ पेंशनभोगियों द्वारा जमा की गई बचत की घोषणा और उसके प्रमाण अपलोड कर सकें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशनभोगी द्वारा बचत का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ई-पेंशन प्रणाली बचत आदि पर विचार किए बिना स्वचालित रूप से टीडीएस की पुनर्गणना करेगी और पुरानी आयकर व्यवस्था के अनुसार देय टीडीएस काटा जाएगा।
Comments