धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार.
BOL PANIPAT: 20 मई 2023 , गांव महमुदपुर निवासी एक 56 वर्षीय किसान को बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर उसकी 43 कनाल 8 मरले 5 सरसाई जमीन हड़पने के मामले में आरोपी सैनी कॉलोनी निवासी संदीप पुत्र सत्यवान को बीती देर साय सीआईए टू की टीम ने सैनी कॉलोनी से गिरफ्तार किया।

सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि गहनता से पूछताछ करने के साथ ही आरोपी के कब्जे से 8 हजार रूपए बरामद कर पुलिस टीम ने शनिवार को आरोपी संदीप को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया।
उक्त वारदात में मुख्य आरोपी सैनी कालोनी निवासी अनिल सैनी सहित वारदात में शामिल गांव आसन कला निवासी आरोपी कप्तान व सैनी कॉलोनी निवासी सुनील पुत्र देवेंद्र को गत दिनों गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रूपए बरामद कर तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
थाना सदर में गांव महमदपुर निवासी अनुप पुत्र सुच्चा सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज है.
इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि गांव महमदपुर निवासी 56 वर्षीय किसान अनुप पुत्र सुच्चा सिंह ने उसके साथ हुई जमीन की धोखाधड़ी बारे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के माननीय गृहमंत्री अनिल विज को शिकायत देकर बताया था कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। उसके पास गांव में 44 रकबा 123 कनाल 10 मरले कृषि भूमि है। उसके दो बच्चे है। परिवार की जरूरत के लिए उसको 10 लाख रूपए लोन की जरूरत थी। पानीपत की सैनी कॉलोनी निवासी अनिल सैनी पुत्र रमेश चंद से उसका संपर्क हुआ। अनलि सैनी ने उसे कि कहा वह बैंक का एजेंट है और काफी लोगों को लोन दिलवा चुका है। उसको भी 10 लाख रूपए का लोन दिलवा देगा इसके लिए उसके कहे अनुसार बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। साथ ही बैंक की चैक बुक हस्ताक्षर करके व जमीन के कागजात देने होगे। अनिल सैनी ने बैंक से कई चैक बुक जारी करवाकर उन पर उसके हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिए। अनिल सैनी पलवल में बैंक के हैड ऑफिस में कुछ कागजात जमा करवाने है व लोन मंजूर करवाने की बात कहकर उसको पलवल की बहीन तहसील ले गया जहा पर अनिल सैनी का जीजा गुलाब सैनी नायब तहसीलदार लगा हुआ था। जहां कई कागजातों पर हस्ताक्षकर करवा एक काफी देकर अनिल सैनी कहने लगा कि अब उसका लोन जल्द ही पास हो जाएगा। नायब तहसीलदार गुलाब सैनी ने भी कहा की यह लोन के कागजात है।
अनिल सैनी द्वारा दिए कागजात उसने घर आकर अपने संगे संबंधियों, परिचितों व वकील को दिखाए तो बताया गया की अनिल सैनी ने उसकी जमीन का अपने नाम मुखत्यारनामा सब रजिस्ट्रार बहीन जिला पलवल में 20 मई 2021 को पंजीकृत करवा लिया है। आरोपी उसकी जमीन को बेच सकता है, लोन ले सकता या अन्य कार्रवाई कर सकता है। वह बहीन तहसील में गया और गुलाब सैनी नायब तहसीलदार को मुख्तयारनामा रद करवाने के लिए दरखास्त दी। वह टालता रहा बार बार जाने पर उसने 15 जून 2021 को मुख्तयारनामा कैंसल की एक काफी दी और कहा की जो इकरारनामा अनिल सैनी के हक में हुआ था वह उसने रद कर दिया है। और तहसीलदार गुलाब सैनी नेे कहा की इसकी एक काफी अनिल सैनी व एक कापी तहसीलदार पानीपत को डाक द्वारा भेज दी गई है।
उसने मुख्तयारनामा कैंसिल होने बारे एक दरखास्त पानीपत तहसील में दी और साथ ही अनिल सैनी से अपने बलैंक चौक व बैंक की कापी वापिस मांगी तो वह टाल मटोल करता रहा। बाद में उसको पता चला की अनिल सैनी ने 43 कनाल 8 मरले 5 सरसाई की वसीयत अपने जानकार के नाम करवा उसके खाते में 1 करोड़ 35 लाख 80 हजार रूपए की फर्जी ट्रांजेक्शन दिखा दी। उसने बैंक से डिटेल निकलवाई तो उक्त राशि 11 बार डलवाकर निकलनी पाई गई। अनिल सैनी ने उक्त राशि जिस समय भी खाते में डलवाई उसके कुछ देर बाद चैक से वापिस निकलवा ली। अनिल सैनी ने बैक मैनेजर के साथ मिलकर राशि निकाल फर्जी ट्रांजेक्शन तैयार कर ली। बैंक मैनेजर ने उसको खाते की ट्रांजेक्शन बारे एक बार भी सूचना नही दी। अनिल सैनी ने उसको कभी कोई पैसा नही दिया और कैंसल हुई पावर ऑफ अटारनी का दुरूपयोग करके अपने जानकारों के नाम जमीन की वसीका करवा दी। उसने आरोपियों से फर्जी वसीका कैंसल करने के लिए कहा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे।
वह फर्जी मुख्तयारनामा को 15 जून 2021 को कैंसिल करवा चुका था। उसकी जमीन भी पानीपत तहसील के अंतर्गत आती है। आरोपी नायब तहसीलदार गुलाब सैनी ने पद का दुरूपयोग करके पलवल जिला की बहीन तहसील में अपने रिश्तेदार अनिल सैनी के नाम मुख्तयारनामा किया। आरोपियों ने मिली भगत करके उसकी जमीन हड़पने के लिए मनगढ़त कहानी व फर्जी कागजात तैयार किये। उसकी जमीन उसे वापिस दिलवाई जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
अनुप की शिकायत पर मामले में नामजद आरोपी अनिल पुत्र रमेश, सुनील पुत्र सुरेंद्र, संदीप पुत्र सत्यवान निवासी सैनी मोहल्ला पानीपत, गुलाब सिंह नायब तहसीलदार बहीन पलवल, बैक मैनजर दी पानीपत अर्बन कॉपरेटिव शाखा सनौली रोड पानीपत, सुरेश नंबरदार उग्राखेड़ी व विजय पुत्र रामधारी निवासी नांगलखेड़ी पानीपत के खिलाफ थाना सदर पानीपत में आईपीसी की धारा420,467,468,471,120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

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