अवैध कॉलोनियों को आवश्यक सेवा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया हुई शुरु: डीटीपी
BOL PANIPAT, 7 अप्रैल। जिला नगर योजनाकार अधिकारी सुनील कुमार आंतिल ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय सीमा से बाहर विकसित की गई अवैध कॉलोनियों को आवश्यक सेवा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरु की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.07.2022 व 06.04.2023 के अनुसार निकाय सीमा से बाहर विकसित अवैध कॉलोनियों के आवेदन मांगे है। यह आवेदन एक महीने के अन्दर-अन्दर तक डेवलपर,रजिस्टर्ड आरडब्ल्यूए व पाँच सदस्यों का समूह जोकि आगे जाके आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड करें । उन्होंने बताया कि कॉलोनियों के छटनी के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय स्कूटनी कमेटी बनाई गई है। कमेटी द्वार आए हुए आवेदनों की छटनी की जाएगी। इस कमेटी के चेयरमैन जिला उपायुक्त सुशील सारवान होंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय तक आवेदन न करने पर अवैध निर्माण को विभाग द्वारा तुरंत तोडऩा शरू कर दिया जायेगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया
जिला नगर योजनाकार अधिकारी सुनील कुमार आंतिल ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए मलकीयत से सम्बंधित सभी राजस्व दस्तावेज जिनमें जमाबन्दी, नकल रजिस्ट्री व सजरा, स्वमीत्व के प्रमाण के साथ प्लाटधारक की सूची, कॉलोनी का लेटआउट प्लान खसरा नम्बर के साथ, कॉलोनी में गलियों की लम्बाई व चौडाई तथा अन्य सुविधाओं का विवरण दर्शाना होगा। इसके अतिरिक्त सर्वे प्लान सेटलाइट ईमेजरी पर बना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन सभी दस्तावेजों की तीन-तीन प्रतियों व एक सॉफ्ट कॉपी जिला नगर योजनाकार,पानीपत (ईश) कार्यालय में जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटपीसीपीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन लिंक पर भी ले सकते हैं या कार्यालय जिला नगर योजनाकार,द्वितीय तल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर-18, नजदीक टोल प्लाजा, पानीपत में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते है।
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