प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य
BOL PANIPAT : जिला कार्यक्रम अधिकारी परमिन्द्र कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कर रहे प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा छोटे बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा नीति के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसलिए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चो का दाखिला मान्य होगा तथा सरकार के नियम व हिदायतों, माप दण्डों के तहत ही संचालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व में संचालन कर रहे प्ले वे स्कूल, संस्थाओं के संचालकों व नए पंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं को एक माह के अन्दर 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन करना होगा। वे किसी भी कार्य दिवस में दस्ती या रजिस्टर्ड डाक से जिला सचिवालय के कमरा नम्बर 213 में आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया कि वे तीन वर्ष से 6 वर्ष के छोटे बच्चो को केवल प्ले वे स्कूलों में पंजीकृत करवाएं।
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