राजमार्गो से हटाएं होर्डिंग्स/ बोर्ड/ पोस्टर/ बैनर: डीटीपी
BOL PANIPAT , 2 अगस्त। राष्ट्रीय , राजकीय राजमार्गो व अन्य मार्गो के साथ लगती भूमि पर वर्जित/हरी पट्टी पर अवैध रूप से होर्डिंग्स, बोर्ड, पोस्टर, बैनर आदि का विज्ञापन करने वाले या लगाने वाले लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिला नगर योजनाकार (एनफोर्समेंट) ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा, चण्डीगढ़ के आदेशानुसार उक्त स्थानों से आगामी दो दिन के अन्दर-अन्दर होर्डिंग्स, बोर्ड, पोस्टर, बैनर आदि हटवाए जाए अन्यथा उक्त स्थल से इन्हें हटाया जाएगा और हटाने पर आने वाले खर्च की भरपाई सम्बंधित लोगों से राजस्व के रूप में विभाग द्वारा वसूली जाएगी।

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