दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ा दायरा, पात्र महिलाओं को हर माह मिलेंगे 21सौ रुपए: उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ
1.80 लाख तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
17 सितंबर से शुरू हुआ नए लाभार्थियों का पंजीकरण, सेवा सेतु कैंपों में बनाए गए विशेष हेल्प डेस्क
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ा दायरा
BOL PANIPAT , 23 सितंबर। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1.80 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली पात्र महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,100 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले की पात्र महिलाओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
उपायुक्त ने कहा कि आय सीमा बढ़ाए जाने से जिले की बड़ी संख्या में अतिरिक्त महिलाएं योजना के दायरे में आएंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि योजना की नई आय सीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित न रहे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार योजना के दूसरे चरण में नए लाभार्थियों का पंजीकरण 17 सितंबर 2026 से शुरू हो चुका है।
विदित रहे कि
योजना के अंतर्गत 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। विवाहित एवं अविवाहित दोनों वर्गों की पात्र महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं।
जिले में महिलाओं को योजना की जानकारी देने और आवेदन प्रक्रिया में सहायता उपलब्ध कराने के लिए सेवा सेतु अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे कैंपों में विशेष स्टॉल एवं हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को उनके घर के नजदीक ही योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है तथा आवेदन भरने में भी सहायता दी जा रही है।
पात्र महिलाएं अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ ऐप डाउनलोड कर घर बैठे भी अपना पंजीकरण कर सकती हैं।
ध्यान रहे कि
योजना के लिए बढ़ी हुई वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1.80 लाख निर्धारित की गई है तथा पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 2,100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उपायुक्त डॉ हरीश ने जिला समाज कल्याण विभाग, ग्राम सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में योजना की नई आय सीमा और पात्रता संबंधी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली इस योजना की जानकारी प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचना जरूरी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की ओर से भी महिलाओं से अपील की गई है कि वे योजना की पात्रता की जानकारी लेकर समय पर आवेदन करें। योजना का लाभ मिलने के बाद भी लाभार्थी को अन्य सरकारी योजनाओं के मिलने वाले लाभ जारी रहेंगे।

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