Sunday, September 28, 2025
Newspaper and Magzine


नई जीएसटी दरों का गरीब एवं मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ :मंत्री कृष्ण लाल पंवार

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 28, 2025 Tags: , , , , , ,

– दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं पर जीएसटी दरें की गई कम

-विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मडलौडा में पत्रकार वार्ता कर की व्यापारियों से चर्चा।

BOL PANIPAT , 28 सितंबर। हरियाणा के विकास,पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रविवार को मडलौडा अनाज मंडी में मंडी प्रधान दीपक गर्ग के प्रतिष्ठान पर आयोजित पत्रकार वार्ता की और नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों से चर्चा भी की। उन्होंने उपस्थित लोगों से भी बात की और नई जीएसटी दरों से किमतों में आई कमी पर उन्हें बधाई दी।
कैबीनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी की दरों को घटाकर एतिहासिक फैंसला लिया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग को होगा। इस बदलाव से एक ओर जहां रोजमर्रा की वस्तुओं की किमतों में कमी हुई है वहीं दूसरी ओर छोटे उपकरण व वाहनों की किमत भी कम हुई है। जिन लोगों ने वाहन बुक किए थे, अब उन्हें वही वाहन कम किमत पर मिल रहे हैं। इसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को घटी हुई किमतों का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जीएसटी स्लैब्स को सरल करते हुए अब मुख्य रूप से कुछ सामान को 0 प्रतिशत श्रेणी में भी लाया गया है, यानी वे पूरी तरह से कर मुक्त होंगी। इसके अलावा मुख्यत दो जीएसटी स्लैब्स 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत बनाए गए हैं। पहले लागू 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को पूर्णत समाप्त कर दिया गया है।
कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी-पराठा जैसे भारतीय ब्रेड्स, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोट्ïस बुक, मैप, चार्ट, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सामान्य कपडे और छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ट्रैक्टर व ट्रैक्टर टायर व पार्ट्स को 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार एयर कंडीशर, टेलीविजन, एलईडी, मानीटर, प्रोजेक्टर्स, वांशिग मशीन, थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल, पेट्रोल, सीएनजी से संचालित 1200 सीसी की कार व डीजल से संचालित 1500 सीसी की कार आदि उपकरण 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब्स में लाए गए हैं। इस मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र दत्ता और मडलौडा अनाज मंडी के प्रधान दीपक गर्ग भी उपस्थित रहे।

Comments


Leave a Reply