वरिष्ठ उपमहापौर दुष्यंत भट्ट और एसडीएम वीरेन्द्र कुमार ढुल ने चिरायु योजना को लेकर सिविल अस्पताल का दौरा किया और आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
BOL PANIPAT , 9 दिसम्बर। वरिष्ठ उपमहापौर दुष्यंत भट्ट और एसडीएम वीरेन्द्र कुमार ढुल ने शुक्रवार को चिरायु योजना को लेकर सिविल अस्पताल का दौरा किया और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। दुष्यंत भट्ट ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना हरियाणा को शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवार तक विस्तार करने की हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई चिरायु योजना स्वास्थ्य सेवा के रूप में अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अहम कदम है। गरीब व जरूरतमंद लोगों को सहयोग देने के उद्देश्य से कल्याणकारी जनहितकारी योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह योजना भी जन सेवा को समर्पित की गई है। हरियाणा चिरायु योजना के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ राज्य सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा। ताकि राज्य के नागरिकों को अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए किसी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए चिरायु योजना हरियाणा की शुरुआत की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में चिरायु योजना हरियाणा का संचालन किया जाएगा। चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को उपचार संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में दिव्यांग का इलाज भी सम्मिलित किया गया है।
एसडीएम वीरेन्द्र कुमार ढुल ने बताया कि यह योजना बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। इसलिए इसमें पूरी गम्भीरता के साथ काम करें। जिला के उन सभी जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में आयुष्मान भारत योजना सूची के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। उन्होंने बताया कि चिरायु हरियाणा योजना के तहत नागरिकों को 1500 किस्म की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। चिरायु योजना हरियाणा का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। लाभार्थी कार्ड के आधार पर अपनी बीमारी का इलाज समय पर करा सकेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चिरायु हरियाणा योजना के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड, स्थाई प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

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