Thursday, April 30, 2026
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हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्र रूप से फहराने का है मौलिक अधिकार: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 11, 2023 Tags: , , , , ,

-जिले में 16 हजार तिरंगे का आर्डर, 2 हजार की हुई तीन दिन में बिक्री
-रविवार को भी मुख्य डाक घर, जीटीरोड और समालखा डाक घरों में काऊउंटर पर सवेरे 9 बजे से सांय 4 बजे तक उपलब्ध होगा तिरंगा
-तिरंगा फहराने से पहले रखें कुछ जरूरी बातों का ध्यान

BOL PANIPAT , 11 अगस्त। उपायुक्त डॉ.वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। ये अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। उपायुक्त ने जिले के नागरिकों से इस अभियान के तहत हर -घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।  
   उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी पोस्ट आफिसों में अलग से काऊंटर स्थापित किये गये है। जहां से आम नागरिक सम्मान के साथ सुविधाजनक तरीके से तिरंगे की खरीददारी कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि पूरे जिले में इस अभियान को सफल बनाने को लेकर विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभी तक 2 हजार झंडों की कुल बिक्री हो चुकी है।
      उपायुक्त ने बताया कि जिले में 16 हजार का लक्ष्य रखा गया है। सभी 67 छोटी ब्रांचों पर 100 से 500 की मात्रा में और 21 बड़ी ब्रांचों पर हजारों की मात्रा में तिरंगें उपलब्ध है। रविवार को भी मुख्य डाक घर, जीटीरोड और समालखा डाक घरों में सवेरे 9 बजे से सांय 4 बजे तक झंडे उपलब्ध होंगे। विभिन्न विभागों में डाक घरों द्वारा संपर्क करके अभियान को सफन बनाने को लेकर आर्डर लिये जा रहे हैं।
      उपायुक्त ने बताया कि तिरंगे की गरिमा और सम्मान का अनादर किए बिना सभी स्थानों पर 24 घंटों किसी भी समय कोई भी व्यक्ति तिरंगा फहरा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए यानि ध्वज का केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए। साथ ही जो झंडा फहरा रहे हैं वह क्षतिग्रस्त तिरंगे को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और न ही यह जमीन या पानी को छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।
   उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक नागरिक, संगठन, शैक्षणिक संस्थान सभी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार रखता है। अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे इस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए कि उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचे। उपायुक्त ने सभी नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया है।

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