धारा 144 के तहत आदेश जारी कर हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध
BOL PANIPAT , 18 अक्टूबर। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिला के विभिन्न होटल, रैस्टोरेंट, मधुशाला/बार और ऐसे दूसरे व्यवसायिक संस्थान जहां लोग इक्कठे होकर हुक्का बार इत्यादि में व्यवसायिक तौर पर व्यक्तिगत सेवा के लिए तम्बाकू के साथ मिले निकोटिन का सेवन करते हैं वहां तुरन्त प्रभाव से इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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