Thursday, June 25, 2026
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आईटीआई छात्र तनिष की हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at June 25, 2026 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 25 जून : सीआईए वन पुलिस ने कुराना गांव स्थित सरकारी स्कूल के पास आईटीआई छात्र तनिष 19 की चाकू से गोदकर हत्या करने के तीसरे आरोपी कुराना निवासी धीरज को बुधवार को शिव नगर से गिरफ्तार किया। सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी धीरज ने मामले में पहले पकड़े जा चुके गांव निवासी साथी आरोपी विजय और नाबालिंग के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद कर पूछताछ के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया।

प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी विजय के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर आरोपी विजय को न्यायिक हिरासत जेल और नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर जहा से उसे बाल सुधार गृह मधुबन भेजा जा चुका है।

प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि नाबालिग सहित दोनों आरोपियों ने पूछताछ में फरार साथी आरोपी धीरज के साथ मिलकर छात्र तनिष की चाकू से हत्या करना स्वीकारा था। पूछताछ में आरोपी विजय ने पुलिस को बताया था करीब 3 महिने पहले तनिष उसकी बाइक मांगकर ले गया था। तनिष ने बाइक तोड़फोड़ कर वापिस दी थी। वह बाइक ठीक कराने के लिए पैसे मांगता तो तनिष उसको गाली गलौच करने के साथ मारने पीटने की धमकी देता था। जिससे दोनों के बीच रंजिश बढ गई थी।

यह है मामला

थाना मतलौडा में कुराना गांव निवासी सुमन पत्नी बिजेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति की चार साल पहले मौत हो चुकी है। बेटा तनिष 19 नौल्था आईटीआई में पढ़ता था। 14 मई को वह आईटीआई में गया था। वहा से छुट्टी होने के बाद गांव आकर दोपहर करीब 1 बजे सरकारी स्कूल के पास खड़ा था। तभी गांव निवासी विजय पुत्र बंशी और एक अन्य युवक स्पलेंडर बाइक पर आए और तनिष को गाली गलौच करने लगे। तनिष ने विरोध किया तो आरोपी विजय ने पेट में चाकू दो वार कर दिए। तनिष जमीन पर गिर गया और दोनों आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही वह बेटे को इलाज के लिए इसराना स्थित एनसी मेडिकल लेकर पहुंची। जहा डॉक्टर ने तनिष को मृत घोषित कर दिया। थाना मतलौडा में बीएनएस की धारा 103(1), 3(5) के तहत अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

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