Saturday, October 3, 2026
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एलिवेटेड हाईवे पर स्कॉर्पियो की छत पर चढ़कर रील बनाने के मामले में रील्स के आधार पर पानीपत पुलिस ने लिया त्वरित संज्ञान

By LALIT SHARMA , in Uncategorized , at October 3, 2026 Tags: , , , , ,

युवक की पहचान पर उसके वाहन का चालान कर परिजनों की मौजूदगी में युवक को सख्त हिदायत देकर छोड़ा

भविष्य में इस प्रकार की हरकत दोबारा करने पर नियमानुसार निवारक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

यातायात नियमों का उल्लंघन कर जान जोखिम में डालने वाली गतिविधियों को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा : डीएसपी विकास कुमार

BOL PANIPAT , 3 अक्तूबर । पानीपत पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी की छत पर चढ़कर रील्स बनाने के मामले में रील्स के आधार पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। थाना शहर पुलिस ने रील्स के आधार पर युवक की पहचान कर उसे वाहन सहित थाना में बुलाया और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सेक्शन 26 (डेंजरस ड्राइविंग) में चालान किया गया। युवक ने एनएच-44 एलिवेटेड हाईवे पर स्कॉर्पियो को खड़ा कर उसकी छत पर चढ़कर रील्स बनाई थी। बाद में उसने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने संज्ञान में आते ही जांच की तो युवक की पहचान तेज कॉलोनी निवासी वंश के रूप में हुई।

थाना शहर पुलिस द्वारा युवक को उसके परिजनों की मौजूदगी में सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की हरकत दोबारा करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार निवारक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। युवक ने परिजनों व मौजूद व्यक्तियों के समक्ष भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि नहीं करने के संबंध में लिखित में दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रील्स डिलीट कर दी। युवक के वाहन का मोटर वाहन अधिनियम के तहत सेक्शन 26 (डेंजरस ड्राइविंग) में चालान किया गया। इसके बाद युवक को हिदायत देकर छोड़ा गया।

उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विकास कुमार ने बताया कि सार्वजनिक मार्ग पर इस प्रकार वाहन खड़ा कर उसकी छत पर चढ़कर वीडियो बनाना न केवल युवक के लिए, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ सड़क पर दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है।
उन्होंने कहा कि पानीपत पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन कर जान जोखिम में डालने वाली गतिविधियों को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। सार्वजनिक मार्गों पर स्टंट, खतरनाक ड्राइविंग अथवा यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आमजन से भी अपील की कि रील बनाने के लिए सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ न करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए स्वयं तथा अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उक्त युवक वंश के खिलाफ पहले भी बुलेट बाइक से फायर स्टंट करने के एक मामले में पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। मामले में थाना शहर पुलिस ने वंश और स्टंट करने में उसका सहयोग करने वाले उसके साथी समीर के खिलाफ भी अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। उक्त मामले में दोनों जेल से जमानत पर बाहर आए हुए हैं।

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