पशु किसान क्रेडिट कार्ड से आत्मनिर्भर बन सकेंगे पशुपालक: उपायुक्त
BOL PANIPAT : 10 दिसम्बर। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखरेख एवं पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड (पी.के. सी.सी.) प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा पशुपालन करने वाले किसानों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि पशु किसान क्रेडिटकार्ड योजना पशुपालकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को एक गाय के लिए 40 हजार 783 रुपए, भैंस के लिए 60 हजार 249 रुपए, प्रत्येक भेड बकरी के लिए 4063 रुपए , तथा सुअर के लिए 16 हजार 249 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि भैंस के लिए यह राशि 6 महीने तथा भेड, बकरी सुअर के लिए 12 महीनों में बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कुक्कुट तथा मत्स्य पालन के लिए भी ऋण का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर मे पशुपालकों के लिए यह योजना एक वरदान के समान है। इस योजना में एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि बिना किसी जमानत के प्रदान की जाएगी। ब्याज की दर साधरण 7 प्रतिशत सालाना होगी।
यदि पशुपालन ऋण का भुगतान समय पर कर देता है और एक वर्ष समयावधि में एक बार ऋण मात्र शून्य कर देता है, तो ब्याज राशि पर 3 प्रतिशत छूट का भी प्रावधान है। यह छूट ज्यादा से ज्यादा तीन लाख रुपए तक के ऋण पर दी जाएगी। ऋण राशि 3 लाख रुपये से अधिक होने या समय पर भुगतान न करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान 12 प्रतिशत सालाना की दर से करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड से बाजार में प्रचलित अन्य किसी साधारण डेबिट कार्ड की तरह किसी भी ए.टी.एम. मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से कोई भी खर्चदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।
कोई भी पशुपालक जिस भी पशुओ के विरूद्ध किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, उसे उन पशुओं के कान में 12 अंको वाला टैग लगवा कर, पंजीकरण एंव बीमा कराना होगा। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेजो के साथ बैंक में जमा करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि पशुपालक को पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार प्रत्येक माह बराबर ऋण दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि पशुपालक के पास 2 गाय एवं एक भैंस है तो उसे बिना किसी जमानत के एक लाख 41 हजार 815 रूपए का ऋण पशु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल सकता है, जो उसे छ: महीनो तक 23 हजार 635 रुपए की बराबर किश्तों में मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना को क्रियांवित करने के लिए पशुपालन विभाग एवं बैंक बराबर के हिस्सेदार हैं, तथा लाभ उठाने के लिए पशुपालक किसी से भी संपर्क कर सकता है। यदि पशुपालक किसान ने पहले से कोई डेयरी का लोन या खेत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तब भी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
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