श्री हजूर साहिब की निशुल्क यात्रा के लिए 30 अप्रैल तक करें आवेदन: डीसी डा.वीरेद्र दहिया
-मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को श्री हजूर साहिब के लिए 5 मई को जाएगी विशेष ट्रेन
-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना
BOL PANIPAT : 28 अप्रैल। डीसी डॉक्टर विरेंदर दहिया ने कहा कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी पहल ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पवित्र तीर्थ स्थल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ (महाराष्ट्र) के दर्शन करवाए जाएंगे। आगामी 5 मई को कुरुक्षेत्र से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क होगी और पात्र श्रद्धालुओं को रहने व खाने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इच्छुक श्रद्धालु 30 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी, इसलिए पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन करे। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसके लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
डीसी डाक्टर दहिया ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण करवाने वाले सभी लाभार्थियों को 30 अप्रैल से पहले लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अपनी सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने जिले के पात्र बुजुर्गों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पवित्र धाम के दर्शन कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें।
उन्होने ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

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