मतदान के दिन सभी प्रकार के यांत्रिक चालित वाहनों के संचालन पर सम्पूर्ण जिला में पाबंदी.
BOL PANIPAT , 21 मई। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने मतदान और मतगणना केन्द्रों पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के मतदान के दिन मोटर साइकिल और अन्य दोपहिया वाहन, जीप, कैंटर, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा और अन्य प्रकार के सभी प्रकार के यांत्रिक चालित वाहनों के संचालन पर सम्पूर्ण जिला में पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश पुलिस/अर्धसैनिक बलों और चुनाव ड्यूटी पर अन्य अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा चुनाव ड्यूटी/कार्य के लिए वैध रूप से उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे। रोडवेज बसें एवं सहकारी समितियों की बसें अपने निर्धारित मार्ग पर तथा वैध परमिट वाली अन्य बसें इस आदेश के संचालन से मुक्त रहेंगी।
आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली वैन और बीमार या विकलांग व्यक्तियों के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन, इसके अलावा, जीटी रोड और राज्य राजमार्गों जैसे पानीपत-गोहाना, पानीपत-सनोली, पानीपत-असंध आदि पर बस-सेवा और अन्य वाहन भी इस दिन के लिए स्वीकृत होंगे। उक्त आदेशों की उल्लंघना करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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