Tuesday, September 10, 2024
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भारत चुनाव आयोग के दिशानिर्देश अनुसार ऑनलाइन भी नामाकंन दाखिल कर सकते है प्रत्याशी: निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 4, 2024 Tags: , , , , , ,

-निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को नामाकंन पत्र दाखिल करने के संदर्भ में किया प्रशिक्षित

-प्रत्याशी को नामाकंन फार्म के सभी कॉलम को नोटरी व स्वयं से सत्यापित करना होगा

-प्रत्याशी को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा व सोशल मीडिया की डिटेल भी नामाकंन में देनी होगी

BOL PANIPAT, 4 सितंबर। विधानसभा 2024 के आम चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला सचिवालय के सभागार में निर्वाचन अधिकारी डॉ.पंकज की अध्यक्षता में चुनाव में डयूटी देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नामाकंन पत्र दाखिल करते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें को लेकर बताया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी को भारत चुनाव आयोग की गाइड लाइन को ध्यान में रख कर नामाकंन दाखिल करना चाहिए। फार्म में जो जो जानकारियां मांगी गई है उन्हें पूरा करना चाहिए।
  निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के लिए प्रत्याशियों को नॉमिनेशन संबंधी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से तैयार होकर नामाकंन पत्र  दाखिल करना चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों को इसके संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रत्याशियों को भी नामाकंन को लेकर बहुत सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। उन्होंंने अधिकारियों को फार्म 26 व 2 बी जो नामाकंन पत्र से गहरा संबध रखता है की बारिकियों से अवगत कराया।

  निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी ऑनलाइन भी चुनाव में आवेदन कर सकते है। यह सुविधा भारत चुनाव आयोग प्रत्याशियों को दी जा रही है। नामाकंन प्रक्रिया को लेकर अलग अलग टेबल स्थापित की जाएगी जिस पर अधिकारी प्रत्याशियों द्वारा दिए जा रहे नामाकंनों की जांच करेंगे व उनकी त्रुटियों से संबंधित जानकारी प्रत्याशियों को देंगे।
  निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को दिए जा रहे हर कॉलम को पूरी तरह से भरना है। हर पेज को नोटरी से सत्यापित कराकर के स्वयं भी सत्यापित करना है। प्रत्याशी को सोशल मीडिया की डिटेल संबंधित जानकारी भी फार्म के माध्यम से देनी होगी। प्रत्याशी को बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा। फार्म के अंदर निल व एन.ए. के बारे में पहले पूरी जानकारी प्रत्याशी को लेनी चाहिए ताकि फार्म के अंदर किसी प्रकार की त्रुटी न रहे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म में प्रत्याशी को अपनी सम्पत्ति का विवरण भी देना होगा। इसमें उसे अगर किसी को उधार दिया है उसका भी हवाला देना होगा।
निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे चुनाव को भार न समझे इसे अपनी डयूटी समझ कर इसका निर्वाहन करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मनीष व नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा ने भी नामाकंन से संबंधित जानकारियंा प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को दी। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी बिजेन्द्र हुडा के अलावा जिला निर्वाचन कार्यालय की कानूनगो सोनिया, संदीप कुण्डू और विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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