वर्जित भूमि से दो दिन के अन्दर हटाए होर्डिंग : संजय आंतिल
BOL PANIPAT , 22 जुलाई। जिला नगर योजनाकार (ई0) संजय आंतिल ने जानकारी देते हुए बताया की जिला पानीपत में विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग / अनुसूचित मार्गों के साथ लगती भूमि पर वर्जित/ हरित पट्टी पर अवैध रूप से होडिंग बोर्ड, पोस्टर, बैनर आदि का विज्ञापन करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया है, जोकि कानूनन अवैध है।
उन्होंने कहा की सर्व साधरण व इससे (होडिंग/विज्ञापन) सम्बन्धित व्यक्ति विशेष व कम्पनी इत्यादि को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा, चण्डीगढ़ के आदेशानुसार ( COCP No. 2695 of 2012- Bhupinder Singh Vs. Ram Niwas (Advertisement/Hording case) राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग एवं अनुसूचित मार्गों के साथ लगती वर्जित भूमि से उपरोक्त होडिंग बोर्ड, पोस्टर, बैनर आदि को दो दिन के अन्दर अन्दर हटाने का कष्ट करें, अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाते हुए इन्हें उक्त स्थल से हटा दिया जायेगा तथा इनको हटाने पर आने वाले खर्चे की भरपाई सम्बन्धित चूककर्ताओं से राजस्व के रूप में विभाग द्वारा वसूली की जायेगी।
Comments