मतदान और मतगणना केन्द्रों पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के दृष्टिगत धारा 144 के तहत पूरे जिला में आदेश जारी.
BOL PANIPAT : 21 मई। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने मतदान और मतगणना केन्द्रों पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत पूरे जिला में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जहां एक ही मतदान केंद्र परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केंद्रों के ऐसे समूह के लिए एक उम्मीदवार का केवल एक बूथ होगा। ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियाँ प्रदान की जाएंगी, साथ ही बूथ पर उन कुर्सियों पर बैठे दो लोगों को मौसम की स्थिति से बचाने के लिए एक छाता या तिरपाल या कपड़े का एक टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा बूथ कनाट्स या टेंटेज आदि से घिरा नहीं होगा। ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार को पहले से ही रिर्टनिंग अधिकारी को नाम और क्रम संख्या के बारे में लिखित रूप से सूचित करना होगा। उन मतदान केन्द्रों की जहां उसके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है। उसे संबंधित सरकारी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों जैसे निगम, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, नगर क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत आदि की पूर्व लिखित अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले स्थानीय कानूनों के तहत लिखित अनुमति होनी चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा।

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