Monday, June 1, 2026
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24 अगस्त से 1 सितम्बर तक पर्युषण पर्व(जैन फैस्टीवल-2022) के दृष्टिगत सभी स्लॉटर हाउस/मीट की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 18, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 18 अगस्त। जिलाधीश सुशील सारवान ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में 24 अगस्त से 1 सितम्बर तक पर्युषण पर्व(जैन फैस्टीवल-2022) के दृष्टिगत सभी स्लॉटर हाउस/मीट की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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