महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नई गाइडलाइंस जारी
BOL PANIPAT : हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत आज नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं इन गाइडलाइंस में सभी प्राइवेट व सरकारी दफ्तरों को फुल कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी दफ्तरों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। समारोह तथा अन्य स्थानों पर 100 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो सकते हैं परंतु ऐसे आयोजनों के लिए जिला उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी एंटरटेनमेंट पार्क वह b2b एग्जिबीशंस 50% कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकेंगे इस दौरान एंटरटेनमेंट पार्क व एग्जीबिशन के संचालक को सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन तथा कोविड-19 अनुरूप व्यवहार के नियमों का पालन करना होगा। के सभी गाइडलाइंस 15 फरवरी शाम 5:00 बजे तक लागू रहेंगी।

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