2 से 24 नवम्बर तक पैंशन उपभोक्ताओं को देना होगा जीवन प्रमाण पत्र.
BOL PANIPAT , 30 अक्तूबर। जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 से 24 नवम्बर तक पैंशन उपभोक्ता प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक खजाना कार्यालय में आकर अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। पैंशन उपभोक्ता आधारकार्ड, पीपीओ नम्बर, मोबाईल नम्बर अपने साथ लेकर आए। 2 नवम्बर से 11 नवम्बर तक ए अक्षर से लेकर जे अक्षर तक, 12 नवम्बर को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार 13 नवम्बर को के व एल अक्षर के लिए व 14 से 23 नवम्बर तक एम अक्षर से लेकर वी अक्षर तक तथा 24 नवम्बर को डब्ल्यू, एक्ष, वाई व जेड अक्षर के नाम के पैंशन उपभोक्ता अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जो पेंशन उपभोक्ता विधवा के रूप में पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं वे उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त पुर्नविवाह प्रमााण पत्र साथ लेकर आएं अथवा जो पेंशन उपभोक्ता आश्रित के रूप में पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं वे उक्त दस्तावेजों के साथ-साथ फैमिली आईडी व आय प्रमाण पत्र साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि जो पेंशन उपभोक्ता कार्यालय आने में सक्षम नही हैं वे डोर स्टेप सेवाओं के तहत अपना जीवित प्रमाण पत्र अपने नजदीकी डाक घरों के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैंशन उपभोक्ता जीवन प्रमाण पोर्टल का प्रयोग करते हुए पोस्ट मैन और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से स्मार्ट फोन ओर बायोमैट्रिक डिवाईस के द्वारा डिजिटल लाईफ सर्टीफिकेट भी दे सकता है।
उन्होंने बताया कि जो पेंशन उपभोक्ता विदेशों में रह रहे हैं वे नियम 4.104 (बी) के तहत जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले पेंशन उपभोक्ता भारतीय दूतावास व एसबीआई की शाखाओं में भी अपना जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जीवित प्रमाण पत्र के लिए वटसअप कॉल या कोई अन्य कॉल मान्य नही होगी। जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए पेंशन उपभोक्ता को उचित माध्यमों से ही अपना जीवित प्रमाण पत्र खजाना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

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