सलज/फिकल निकालने के कार्य या व्यवसाय से जुड़े वाहनों का 30 सितंबर तक कराएं पंजीकरण
BOL PANIPAT , 21 सितंबर। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने बताया कि जो व्यक्ति जिला में सलज/फिकल निकालने के कार्य या व्यवसाय से जुड़े हैं वे अपने वाहनों को कार्य करने हेतू आगामी 30 सितंबर तक अपने वाहनों को पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। सरकार के आदेशानुसार बिना पंजीकरण के वक्त वाहन चलाना अथवा इससे संंबंधित कार्य करना मान्य नहीं होगा।
विवेक चौधरी ने बताया कि जिला की ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 178 पंचायतों व 183 गांवों में काम करने के इच्छुक व्यक्ति या जो जिला के 6 खण्डों में कार्य कर रहें हैं या कार्य करने के इच्छुक हैं वे भी, नगर निगम पानीपत, नगर पालिका समालखा अथवा कार्यकारी अभियंता स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए वाहनों को भी आगामी 30 सितंबर तक दस्तावेजों सहित अपना पंजीकरण करवाना होगा अन्यथा वक्त सभी के विरूद्घ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इनसे संबंधित हिदायतों व अन्य शर्तों के लिए नगर निगम पानीपत, नगर पालिका समालखा अथवा कार्यकारी अभियंता स्वास्थ्य विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।

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