ट्रैक्टर के अनुदान हेतू आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के किसानों को 16 से 20 जनवरी तक करवाने होंगे 10000/-रूपये ड्रा रजिस्ट्रेशन अन्यथा उनका आवेदन होगा रद्द.
BOL PANIPAT , 14 जनवरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा0 वजीर सिंह ने बताया कि विभाग की वर्ष 2022-23 के दौरान एस0बी0-89 स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने सरल पोर्टल पर 10 जनवरी तक अप्लाई किया था उन सत्यापित किसानों के लिए दिनांक 16 जनवरी से 20 जनवरी तक विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर ड्रा रजिस्टेशन फीस राशि 10000/-रूपये जमा करवानी अनिवार्य कर दी गई है अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। चयन उपरान्त चयनित किसान को सूचीबद्व अनुमोदित निर्माताओं/डीलर से अपनी पंसद का ट्रैक्टर माडल/ तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडक़र) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्टीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ /ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता/ डिस्टीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिये प्रार्थना करनी होगी।
पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच उपरान्त डीजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता/अनमोदित डिस्टीब्यूटर को जारी किया जायेगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान को पंसद किया गया ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नम्बर तथा बिल, बीमा तथा आर0सी0 के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होगे। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रेक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चेक करने उपरान्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर में माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। अधिक जानकारी के लिये उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियन्ता, पानीपत कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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