दोषी किशोर को 6 महीने के प्रोबेशन पर पर छोड़ा गया।
BOL PANIPAT : 4 अप्रैल–थाना पुराना औधोगिक क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2023 में दर्ज एक मुकदमें में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने आज एक अहम फैसला सुनाया। जिसमें किशोर को दोषी पाया गया। लेकिन उसे जीवन सुधार के लिए एक मौका देते हुए उसको 6 महीने के प्रोबेशन पर पर छोड़ा गया। जो वर्ष 2023 में पुराना औधोगिक थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा के अनुसार एक कालोनी में 4-5 व्यक्ति घर में घुसकर डंडों व ईंटों से एक व्यक्ति पर हमला कर दिया । जिसमें ईलाज के दौरान पीड़ित व्यक्ति की दिल्ली के एक हस्पताल में मृत्यू हो गई थी। इस बाबत धारा 148, 149, 323,302,458, 506 आईपीसी में मामला दर्ज हुआ था। जिसमें एक दोषी किशोर पाया गया। जिसको करीब 20 महिने की प्रोटेक्टिव कस्टडी के बाद जमानत मिली थी।
प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जेजेबी. पुनीत लिंबा ने अपने फैसले में किशोर को दोषी पाया और करीब 20 महिने की कस्टडी किशोर पहले ही पूरी कर चुका था तो माननीय बोर्ड ने किशोर को 6 महिने के प्रॉब्यूशन बांड पर छोड़ा गया।

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