जिलाधीश ने मुख्यमंत्री के आगमन के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी किए.
BOL PANIPAT, 29 जून। जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने 30 जून रविवार को पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन के दृष्टिगत उनकी सुरक्षा के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार पानीपत जिला में जहां-जहां मुख्यमंत्री का आगमन रहेगा उसके एक हजार मीटर के दायरे के अन्दर 30 जनू को अस्थाई तौर पर रैड जोन घोषित किया गया है। आदेश के तहत किसी भी प्रकार के मानव रहित उडऩे वाले वाहन (ड्रोन इत्यादि) उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई पुरुष या महिला दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने 30 जून को पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों के बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जिला परिषद के सीईओ गौरव कुमार कार्यक्रम स्थल के लिए, लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कार्यकारी अभियंता सवित पन्नु, एनएफएल स्थित कालंदी गैस्ट हाऊस में तहसीलदार वीरेन्द्र कुमार, क्रू मैम्बर के साथ नायब तहसीलदार मडलौडा अनील कुमार, कारकेड के साथ नायब तहसीलदार इसराना, सौरव शर्मा और एनएफएल हैलीपेड पर नायब तहसीलदार पानीपत अस्तीत्व पारशर डयूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त इस कार्यक्रम के लिए ओवरऑल इन्चार्ज होंगे।

Comments